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Thursday, 29 August 2013
Thursday, 22 August 2013
Indianisation of Public Services and the claims of the Backward Classes -Dr. B. R. Ambedkar
Indianisation of
Public Services and the claims of the Backward Classes
-Dr. B. R. Ambedkar
(An extract from Dr. Babasaheb Ambedkar,
Writings and Speeches Vol. 2, published by Education Department, Government of
Maharashtra -1982, Part II, Dr. Ambedkar
with the Simon Commission , Section V- Public Services, pp- 394 to 399)
128. (iii) Indianisation and the claims of the
Backward Classes.—It is notorious that the Public Services of the country in so
far as they are open to Indians have become by reason of various circumstances
a close preserve for the Brahmins and allied castes. The Non-Brahmins, the
Depressed Classes and the Mohammedans are virtually excluded from them. They
are carrying on an intense agitation for securing to themselves what they
regard as a due share of the Public Services. With that purpose in view they
prefer the system of appointment by selection to the system of appointment by
open competition. This is vehemently opposed by the Brahmins and the allied
castes on the ground that the interests of the State require that efficiency
should be the only consideration in the matters of appointment to public
offices and that caste and creed should count for nothing. Relying upon
educational merit as the only test which can be taken to guarantee efficiency,
they insist that public offices should be filled on the basis of competitive
examinations. Such a system it is claimed serves the ends of efficiency without
in any way prohibiting the entry of the Backward Classes in the Public
Services. For the competitive examination being open to all castes and creeds
it leaves the door open to a candidate from these communities if he satisfied
the requisite test.
129. The attitude of the Brahmin and allied castes
towards this question has no doubt the appearance of fairness. The system of
competitive examination relied upon may result in fairness to all castes and
creeds under a given set of circumstances. But those circumstances presuppose
that the educational system of the State is sufficiently democratic and is such
that facilities for education are sufficiently widespread and sufficiently used
to permit all classes from which good public servants are likely to be
forthcoming to complete. Otherwise even with the system of open competition
large classes are sure to be left out in the cold. This basic condition is
conspicuous by its absence in India, so that to invite Backward Classes to rely
upon the results of competitive examination as a means of entry into the Public
Services is to practise a delusion upon them and very rightly the Backward
Classes have refused to be deceived by it.
130. Assuming therefore that the entry of the
Backward Classes in the Public Services cannot be secured by making it
dependent upon open competition, the first question that arises for
consideration is, have the Backward Classes a case for a favoured treatment ?
Unless they can make good their case they cannot expect any modification of the
accepted principles of recruitment by considerations other than those of
efficiency pure and simple. In regard to this important question I have no
hesitation in stating that the Backward Classes have a case which is
overwhelming.
131. First of all those who lay exclusive stress
upon efficiency as the basis for recruitment in public services do not seem to
have adequate conception of what is covered by administration in modern times.
To them administration appears to be nothing more than the process of applying
law as enacted by the legislature. Beyond question that is a very incomplete
understanding of its scope and significance. Administration in modern times
involves far more than the scrutiny of statutes for the sake of knowing the
regulations of the State. Often times under the pressure of time or from
convenience a government department is now-a-days entrusted with wide powers of
rule-making for the purpose of administering a particular law. In such cases it
is obvious that administration cannot merely consist in applying the law. It
includes the making up of rules which have the force of law and of working them
out. This system of legislation by delegation has become a very common feature
of all modern governments and is likely to be on the increase in years to come.
It must be accepted as beyond dispute that such wide powers of rule-making affecting
the welfare of large classes of people cannot be safely left into the hands of
the administrators drawn from one particular class which as a matter of fact is
opposed to the rest of the population in its motives and interests, does not
sympathise with the living forces operating in them, is not charged with their
wants, pains, cravings and desires and is inimical to their aspirations, simply
because it comes out best by the test of education.
132. But even assuming that administration involves
nothing more than the process of applying the law as enacted by the legislature
it does not in the least weaken the case of the Backward Classes. For, officers
who are drawn from a particular caste and in whose mind consciousness of caste
sits closer than conscientious regard to public duty, may easily prostitute
their offices to the aggrandisement of their community and to the detriment of
the general public. Take the ordinary case of a Mamlatdar, administering the
law relating to the letting of Government lands for cultivation. He is no doubt
merely applying the law. But in applying he may pick and choose the lessees
according to his predilection and very possibly may decide against lessees on
grounds which may be communal in fact although they may be non-communal in
appearance. Take another illustration of an officer placed in charge of the
census department in which capacity he is called upon to decide questions of
nomenclature of the various communities and of their social status. An officer
in charge of this department by reason of his being a member of particular
caste in the course of his administration may do injustice to a rival community
by refusing to it the nomenclature or the status that belongs to it. Instances
of favouritism, particularly on the grounds of caste and creed are of common
occurrence though they are always excused on some other plausible ground. But I
like to quote one which pertains to the Vishwakarmans of the Madras Presidency.
It is related in their letter to the Reforms Enquiry Committee of 1924 in which
they complained that " a Brahmin member of the Madras Executive Council
Sir (then Mr.) P. Siwaswami Ayyar—when he was in charge of the portfolio of
law, issued a Government Order objecting to the suffix ' Acharya ' usually adopted
by the Vishwakarmans in their names and seeking to enforce in its place the
word ' Asry ', which is weighed with common odium. Though there was neither
necessity nor authority to justify the action taken by the law member, the
Government Order was published by the law department as if on the
recommendation of the Spelling Mistakes Committee. It happened to our
misfortune that the non-official members of this Committee were drawn largely
from the Brahmin community, who never knew how to respect the rights of their
sister communities and never informed us of the line of action that they were
decided upon. It was dealt more or less as the stab in the dark."
133. This is inevitable. Class rule must mean rule
in terms of class interests and class prejudices. If such results are
inevitable then it must raise a query in the minds of all honest people whether
efficient government has also given us good government ? If not, what is the
remedy ? My view is that the disadvantages arising from the class bias of the
officers belonging to Brahmin and allied castes has outweighed all the
advantages attending upon their efficiency and that on the total they have done
more harm than good. As to the remedy, the one I see is a proper admixture of
the different communities in the public service. This may perhaps import a
small degree of inefficiency. But it will supply a most valuable corrective to
the evils of class bias. This has become all the more necessary because of the
social struggles that are now going on in the country. The struggles between
the Brahmins and the non-Brahmins, between Hindus and Mohammedans, between
Touchables and Untouchables for the destruction of all inequalities and the
establishment of equality, with all their bitterness, cannot leave the judges,
magistrates, civil servants and the police without being influenced in their
judgement as to the right or wrong of these struggles. Being members of the
struggling communities they are bound to be partisans, with the result that
there may be a great loss in the confidence reposed by the public in their
servants.
134. So far I have considered the case of the
Backward Classes on grounds of administrative utility. But there are also moral
grounds why entry into the public service should be secured to them. The moral
evils arising out of the exclusion of a person from the public service were
never so well portrayed as by the late Mr. Gokhale. In the course of a telling
speech he observed, " The excessive costliness of the foreign agency is
not however its only evil. There is a moral evil, which, if anything, is even
greater. A kind of dwarfing or stunting of the Indian race is going on under
the present system. We must live all the days of our life in an atmosphere of
inferiority and tallest of us must bend in order that the exigencies of the
existing system may be satisfied. The upward impulse, if I may use such an
expression, which every school-boy at Eton or Harrow may feel that he may one
day be a Gladstone, a Nelson, or a Wellington, and which may draw forth the best
efforts of which he is capable, is denied to us. The full height to which our
manhood is capable of rising can never be reached by us under the present
system. The moral elevation which every self-governing people feel cannot be
felt by us. Our administrative and military talents must gradually disappear,
owing to sheer disuse, till at last our lot, as hewers of wood and drawers of
water in our own country, is stereotyped." Now what one would like to ask
those who deny the justice of the case of the Backward Classes for entry into
the Public Service is whether it is not open to the Backward Classes to allege
against the Brahmins and allied castes all that was alleged by the late Mr.
Gokhale on behalf of Indian people against the foreign agency? Is it not open
to the Depressed Classes, the non-Brahmins and the Mohammedans to say that by
their exclusion from the Public Service a kind of dwarfing or stunting of their
communities is going on ? Can they not complain that as a result of their
exclusion they are obliged to live all the days of their lives in an atmosphere
of inferiority, and that the tallest of them has to bend in order that the
exigencies of the existing system may be satisfied? Can they not assert that
the upward impulses which every school-boy of the Brahmanical community feels
that he may one day be a Sinha, a Sastri, a Ranade or a Paranjpye, and which
may draw forth from him the best efforts of which he is capable is denied to
them ? Can they not indignantly assert that the full height to which their
manhood is capable of rising can never be reached by them under the present
system ? Can they not lament that the moral elevation which every
self-governing people feel cannot be felt by them and that their administrative
talents must gradually disappear owing to sheer disgust till at last their lot
as hewers of wood and drawers of water in their own country is stereotyped ?
The answers to these queries cannot but be in the affirmative. If to exclude
the advanced communities from entering into public service of the country was a
moral wrong, the exclusion of the backward communities from the same field must
also be a moral wrong, and if it is a moral wrong it must be righted.
135. 135. These are the considerations which lead me
to find in favour of the Backward Classes. It will be noticed that these
considerations are in no way different from the considerations that were urged
in favour of Indianisation. The case for Indianisation, it must be remembered,
did not rest upon efficient administration. It rested upon considerations of
good administration. It was not challenged that the Indian was inferior to the
European in the qualities that go into the make-up of an efficient
administrator. It was not denied that the European bureaucracy had improved their
roads, constructed canals on more scientific principles, effected
transportation by rail, carried their letters by penny post, flashed their
messages by lightning, improved their currency, regulated their weights and
measures, corrected their notions of geography, astronomy and medicine, and
stopped their internal quarrels. Nothing can be a greater testimony to the fact
that the European bureaucracy constituted the most efficient government
possible. All the same the European bureaucracy, efficient though it was, was
condemned as it was found to be wanting in those qualities which make for human
administration. It is therefore somewhat strange that those who clamoured for
Indianisation should oppose the stream flowing in the direction of the Backward
Classes, forgetting that the case for Indianisation also includes the case for
the Backward Classes. Be that as it may, I attach far more importance to this
than I attach either to Provincial Autonomy or to complete responsibility in
the Provincial Executive. I would not be prepared to allow the devolution of
such large powers if I felt that those powers are likely to fall in the hands
of any one particular community to the exclusion of the rest. That being my
view I suggest that the following steps should be taken for the materialisation
of my recommendations:—
(1) A certain number of vacancies in the Superior
Services, Class I and Class II, and also in the Subordinate Services, should
every year be filled by system of nomination with a pass examination. These nominations
should be filled on the recommendation of a select committee composed of
persons competent to judge of the fitness of a candidate and working in
conjunction with the Civil Service officer referred to above. Such nominations
shall be reserved to the Depressed Class, the Mohammedans and the Non-Brahmins
in the order of preference herein indicated until their numbers in the service
reach a certain proportion. (2) That steps should be taken to post an
increasing number of officers belonging to these communities at the
headquarters.
(3) That a Central Recruitment Board should be
constituted as a central agency for registering all applications for
appointments and vacancies and putting applicants in touch with the offices
where vacancies exist or occur from time to time. It is essential to put the
man and the job in touch if this desire is to be achieved. The absence of such
a Board is the reason why the efforts of the Government of Bombay in this
connection have not achieved the success which was expected of them.
Wednesday, 21 August 2013
भारत को चाहिए एक रैडिकल लोकतांत्रिक मंच .अखिलेन्द्र
भारत को आर्थिक संकट से उबारने के लिए जिस नयी आर्थिक-औद्योगिक नीति को लागू किया गया उसने आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया। भुगतान का संकट एक बार फिर चर्चा में है। सम्भवतः उससे निपटने के लिए एफडीआई की जोरदार वकालत की जा रही है। संक्षेप में फर्जी अर्थव्यवस्था ;थ्पबजपजपवने मबवदवउलद्ध का यह औपनिवेशिक विकास का रास्ता विनाशकारी साबित हो रहा है। सट्टा पंूजी पर आधारित इस अर्थव्यवस्था ने बड़े पैमाने पर उत्पादक शक्तियों का विनाश किया है। खेती-किसानी खासकर छोटे-मझोले किसान लधु कुटीर उद्योग तबाह हो गए है। नया कोई बड़ा एवं रोजगार का क्षेत्र नहीं पैदा हुआ। बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उत्पादन से अलगाव ने इस नयी अर्थव्यवस्था में नया अयाम ग्रहण किया है। सभी जानते है कि कैसे इन बीस वर्षो में राष्ट्रीय सम्पत्ति की लूट करके कारपोरेट, अफसर, नेता, आपराधियों के गठजोड़ ने अकूत सम्पत्ति बना ली है। जाहिरा तौर पर इसका प्रभाव राजनीति में भी भोड़े और क्रूर ढ़ग से दिख रहा है। अम्बानी बंधु ही नहीं रेड्डी और पोन्टी चड्ढा जैसे लोग ने भी जनता की सम्पदा की लूट के बदौलत राजनीतिक दलों और उनकी सरकारों को अपनी दुकान बना लिया है। कर्नाटक और आंध्रा की राजनीति को समझने के लिए रेड्डी बंधुओं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड़ और पंजाब की राजनीति को समझने के लिए चड्ढा जैसों के कारोबार को समझना जरूरी है। इसी तरह अन्य राज्यों की राजनीति को समझने के लिए इस तरह के कारोबारियों की आर्थिक गतिविधियों को समझना बेहद जरूरी है। ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह के लोगों की राजनीति और प्रशासन पर गहरी पकड़ है। शासन-प्रशासन पर उनकी पकड़ है ही साथ ही नेताओं और अधिकारियों का प्रभावशाली हिस्सा उनके व्यापारजगत का शेयरहोल्डर भी है और हिस्सेदार भी है। अपराध, दंगा-फसाद, साम्प्रदायिक और पहचान की राजनीति के नाम पर जातिवाद की राजनीति की संचालक आर्थिक ताकत भी ऐसी ही पूंजी बनती है।
बहरहाल देश एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। शासक दलों ने जहां नयी आर्थिक-औद्योगिक नीति को स्वीकार कर लिया है वहीं उसके दुष्प्रभाव के खिलाफ जगह-जगह आंदोलन भी चल रहा है। इसमें भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सबसे चर्चित है। इसी पृष्टभूमि में हमें जनराजनीति, बदलाव की राजनीति की स्थिति को भी समझना होगा। जनराजनीति के सुसंगत वाहक आमतौर पर कम्युनिस्ट माने जाते है। वामपंथी दलों का चाहे जो भी दावा हो सच्चाई यह है कि जनता की चैतरफा तबाही, राष्ट्रीय सम्पदा की अकल्पनीय लूट और महाघोटालों के इस दौर में भी वामपंथी आंदोलन मजबूत नहीं हुआ है और दक्षिणपंथ की दो बड़ी ताकतें कांग्रेस और भाजपा के ही इर्द-गिर्द राष्ट्रीय राजनीति धूम रही है। निकट भविष्य में किसी उसूली तीसरे मोर्चे की सम्भावना न देखते हुए वामपंथी दलों ने वाम जनवादी विकल्प को मजबूत करने की बात की है। सभी वाम दलों का मोर्चा भी यदि बन जाएं तो भी सवाल हल होता नहीं दिखता। वामपंथी दलों को सैद्धांतिक गतिरूद्धता को तोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी और उसके जनसंगठन जरूरी होते हुए भी बड़ी राजनीतिक गोलबंदी के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें जनराजनीतिक पार्टी के निर्माण के कार्यभार को अपने हाथ में लेना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी को पार्टी, जनसंगठन और मोर्चे की बनी बनायी धारणाओं तक सीमित रहना विकासमान परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। जनवाद को केन्द्र में रखते हुए जनराजनीतिक मंच का निर्माण कम्युनिस्ट सिद्धांत का निषेध नहीं बल्कि उसका विकास है। खासकर भारत जैसे बहुलता वाले देश में जहां अभी प्राक पंूजीवादी सम्बंधों का गहरा प्रभाव है और वर्गीय स्वरूप भी पूरी तरह उभर कर नहीं आया है, वहां उत्पीडि़त समुदाय की राजनीतिक आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए भी इस तरह के मंच की जरूरत है। जनता के विभिन्न तबकों यहां तक की मजदूर वर्ग की सोच पर भी प्राक्-आधुनिक चेतना का गहरा असर है जिसे शासक दलों द्वारा प्रोत्साहित अस्मिताओं/पहचान की राजनीति ने और भी धनीभूत किया है। किसान, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडि़या और पर्यावरण आदि से जुड़े नए तबकों का स्वाभाविक रूझान लोकतांत्रिक, खुली पार्टी की तरफ होता है। जनपक्षीय ताकतों को इन तबकों को शासक दलों के प्रभाव से जीतने के लिए कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इस कार्यभार को पूरा करने के लिए एक जनवादी पार्टी बेहतर औजार साबित हो सकती है। भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में बहुवर्गीय पार्टी ‘मजदूर किसान पार्टी‘ का सफल प्रयोग हो भी चुका है। यहां पार्टी शब्द का प्रयोग एकल वर्गीय पार्टी के बतौर नहीं बल्कि जनता के विभिन्न वर्गो/तबकों के बहुवर्गीय मोर्चे की लोकप्रिय संज्ञा के बतौर किया जा रहा है।
जनराजनीति की विचारधारा आधारित अन्य लोकतांत्रिक शक्तियों का बेहद बुरा हाल है, चाहे वह दलित आंदोलन की हो या समाजवादी, गांधीवादी आंदोलन की। काशीराम की ‘बहुजन राजनीति‘ जो उन्हीं के समय में ‘सर्वजन राजनीति‘ हो गयी थी, में भले कुछ लोगों को डा0 अम्बेडकर की राजनीति का उच्चतर रूप दिखे, वह जनराजनीति की परिधि में नहीं आती है। याद रहे अमेरिका के ब्लैक पैंथर तथा भारतवर्ष में नक्सल आंदोलन से प्रभावित दलित पैथंर आंदोलन में मौजूद बदलाव के मनोभाव और कांग्रेस के दलितों में गिरते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए काशीराम बामसेफ, डीएस-4 का प्रयोग करते बहुजन समाज पार्टी निर्माण तक पहुंचे थे, जो कारपोरेट राजनीति का ही एक रूप था। दलितों को संघर्ष और बदलाव की राजनीति से दूर रखकर वोट बैंक के बतौर प्रयोग किया गया। मुलायम की राजनीति और जयप्रकाश आंदोलन के अनुयायियों की राजनीति का समाजवादी मूल्यों की राजनीति से क्या वास्ता? दलित और समाजवादी आंदोलन को भी आज के दौर में नए सिरे से परिभाषित करना होगा। पुराने विचारों पर कुछ व्यक्तियों के नाम पर नारेबाजी का दौर खत्म हो गया है।
बहरहाल विचारधारा आधारित राजनीति के संकट के साथ-साथ मुद्दा आधारित जो आंदोलन अस्सी के दशक में दिखें वह आज बिखर गए है। सत्तर के दशक तक राजनीति में विचारधारा की बहस बड़ी प्रभावी रहती थी। विचारधारा के टकराव राजनीति और संगठन का स्वरूप तय करते थे। अस्सी के दशक में नक्सलवादियों के अलावा जो आंदोलन, खासकर किसान आंदोलन प्रभावी रहा वह गैर राजनीतिक कहने पर गर्व करता था, विचारधारा की बात कौन करें। साठ और सत्तर के दशक में ‘रैडिकल बदलाव‘ की बात थी, अस्सी में ‘मुद्दों और हिस्सेदारी‘ की बात प्रमुख हो गयी। शरद जोशी, टिकैत, भूपेन्द्र सिंह मान, नजुंडास्वामी के किसान आंदोलन का आकार बड़ा था। राजनीतिक अवसरवाद का शिकार होते हुए यह आंदोलन आज मृतप्राय है। इनका उपयोग भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ हाल के वर्षो में चले आंदोलनों के विरूद्ध ही हुआ है। बाद के दौर में कांग्रेस विरोध में साम्प्रदायिक फासीवाद और सामाजिक न्याय की जो तात्कालिक एकता बनी उससे दीर्धकालीन नुकसान भी हुआ। बहरहाल अभी का दौर ‘विकास और लोकतंत्र‘ की राजनीति के दौर के रूप में परिभाषित हो रहा है। इसी दौर में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन-जनलोकपाल कानून के लिए, एक बड़ी चर्चा का विषय बना। विदेशी बैंकों में जमा काले धन को देश में लौटाने के नारे के साथ बाबा रामदेव का विलय संघ सम्प्रदाय में हो गया, अन्ना टीम जनलोकपाल कानून के लिए कमर कस रही है और उनके अनुयायी अरविन्द केजरीवाल अपनी टीम के साथ नयी पार्टी की धोषणा करने जा रहे है। कुछ लोग उनमें कारपोरेट राजनीति का विकल्प देख रहे है। सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद् अब उनके लिए अनुपयोगी हो गयी है क्योकि मनमोहन के सुधारों पर पर्दा नहीं डाल पा रही है। अतीत के ऐसे ही अन्य व्यक्तित्वों की तरह अरविन्द केजरीवाल शून्य को भरने वाले नए अवतार के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे है। याद रहे अन्ना, रामदेव और केजरीवाल के पहले राजनीतिक विर्मश में ‘माओवाद‘ आ गया था जिसकी मुखर प्रवक्ता अरूंधती राय हो गयी थी। यह नया एनजीओं ग्रुप जिसके बारे में अरूंधती लिखती है कि फोर्ड फाउंडेशन पैसा देता है, जब से चर्चा में आया है, उनकी राजनीति पर कम चर्चा हो रही है। यह कैसे है कि भ्रष्टाचार पर विश्व बैंक और अरविंद केजरीवाल की पहल एक विजन पर है? ग्रामसभाओं को सभी अधिकार देने वाले सामंती अवशेष के बारें में चुप्पी क्यो रखते है। यह ऐसे कुछ प्रश्न है जो लोगों के दिमाग में है। सट्टा पूंजी, अपराध, भ्रष्ट नेता, अफसर गठजोड़ जिस देश की राजनीति में ऊपर से नीचे तक खूंखार स्वरूप में मौजूद हो, वहां लोकतांत्रिक और संघर्षशील ताकतों के प्रति महज औपचारिक रूख ‘बदलाव की राजनीति‘ के प्रति गम्भीरता का अभाव दिखता है।
बहरहाल बदलाव की राजनीति को कारपोरेट राजनीति का विकल्प बनाने के लिए एक बड़े लोकतांत्रिक मंच की जरूरत है जो उन सभी ताकतों से एकताबद्ध हो जिनसे एकता बनाना सम्भव हो। व्यापक वाम जनवादी ताकतों से एकताबद्ध हुए बिना विकल्प की राजनीति की बात हवाई है। रोजगार, भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय पहल, कुछ चुनिंदा प्रदेशों को लेकर लेने की जरूरत है।
Monday, 19 August 2013
वनाधिकार कानून के तहत लेना है मालिकाना अधिकार-अखिलेन्द्र
आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ)
वनाधिकार कानून के तहत लेना है मालिकाना अधिकार-अखिलेन्द्र
उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करें सरकार
आइपीएफ के धरने का हुआ समापन, चलायेंगे भूमि अधिकार अभियान
सोनभद्र, 19 अगस्त 2013, वनाधिकार कानून के अनुपालन में सरकार और प्रशासन ने मनमानी की है और अविधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जनपद में दाखिल 65 हजार में से 53 हजार दावे खारिज कर दिए इसके खिलाफ आइपीएफ ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका दाखिल की। जिसमें निर्णय देते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश की खण्ड़पीठ ने इस अधिनियम के तहत खारिज किए गए दावों पर पुर्नविचार का आदेश दिया है। अब सरकार और प्रशासन को उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए और आदिवासियों व वनाश्रित जातियों को उनकी पुश्तैनी जमीन पर मालिकाना अधिकार देना चाहिए। यह बातें आज राबर्ट्सगंज तहसील परिसर में 34 दिनों से जारी घरने के समापन के अवसर पर आयोजित आमसभा में आइपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहीं।
उन्होंने सोनभद्र, मिर्जापुर व नौगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके में भूमि अधिकार अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि वनाधिकार कानून किसी ने भीख में नहीं दिया है बल्कि पूरे देश में चले लम्बे आंदोलन की बदौलत हासिल हुआ है। इस इलाके में वनभूमि पर हुए विवादों के कारण ही सामाजिक तनाव पैदा हुआ था। सरकार को एक बार फिर मौका मिला था कि यहां आदिवासियों और वनाश्रित जातियों को उनकी पुश्तैनी जमीन पर मालिकाना अधिकार दे देती। लेकिन यहां तो वन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अमले ने कागजों में हेरा फेरी कर दावों को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह यहां के सासंद और विधायक की जबाबदेही थी कि वह इस कानून को लागू करवाते और गरीबों का अधिकार दिलाते। उन्होंने जनता का आवहान किया कि यदि इस इलाके के आदिवासी व वनाश्रित जातियों जिंदा रहना है तो उन्हें हर हाल में जमीन पर अधिकार लेना है।
उन्होंने कहा कि आजादी के साठ साल बाद भी आदिवासियों के साथ अन्याय जारी है उ0 प्र0 में कोल, धागंर जैसी आदिवासी जातियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला और जिन गोड़, खरवार जैसी आदिवासी जातियों को दर्जा दिया भी गया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाबजूद उनके लिए चुनाव में अभी तक सीटें आरक्षित नहीं की गयी है। वनाधिकार कानून के लाभ से यदि उन्हें वंचित रखा गया, उनके साथ धोर अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने इस सरकार से इस कानून के क्रियान्वन में विधिक प्रक्रिया अपनाने की मांग की।
सभा की अध्यक्षता मोहम्मद हनीफ ने और संचालन आइपीएफ संगठन प्रभारी शम्भूनाथ कौशिक ने किया। सभा को प्रदेश संगठन प्रभारी दिनकर कपूर, प्रमोद चैबे, सुरेन्द्र पाल, रमेश खरवार, रामदेव गोड़, श्रीकांत सिंह, अनंत बैगा, श्यामाचरण कोल, मोहन प्रसाद, सुनील कुमार, मणिशंकर पाठक, मुन्नु अंसारी, मोहम्मद अकबर, छोटेलाल बैगा, महेन्द्र प्रताप सिंह, राजेन्द्र गोंड़, इंद्रदेव खरवार, देवकुमार विश्वकर्मा, मनाज भारती आदि ने सम्बोधित किया।
(शम्भूनाथ कौशिक)
संगठन प्रभारी
आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ)।
वनाधिकार कानून के तहत लेना है मालिकाना अधिकार-अखिलेन्द्र
उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करें सरकार
आइपीएफ के धरने का हुआ समापन, चलायेंगे भूमि अधिकार अभियान
सोनभद्र, 19 अगस्त 2013, वनाधिकार कानून के अनुपालन में सरकार और प्रशासन ने मनमानी की है और अविधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जनपद में दाखिल 65 हजार में से 53 हजार दावे खारिज कर दिए इसके खिलाफ आइपीएफ ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका दाखिल की। जिसमें निर्णय देते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश की खण्ड़पीठ ने इस अधिनियम के तहत खारिज किए गए दावों पर पुर्नविचार का आदेश दिया है। अब सरकार और प्रशासन को उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए और आदिवासियों व वनाश्रित जातियों को उनकी पुश्तैनी जमीन पर मालिकाना अधिकार देना चाहिए। यह बातें आज राबर्ट्सगंज तहसील परिसर में 34 दिनों से जारी घरने के समापन के अवसर पर आयोजित आमसभा में आइपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहीं।
उन्होंने सोनभद्र, मिर्जापुर व नौगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके में भूमि अधिकार अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि वनाधिकार कानून किसी ने भीख में नहीं दिया है बल्कि पूरे देश में चले लम्बे आंदोलन की बदौलत हासिल हुआ है। इस इलाके में वनभूमि पर हुए विवादों के कारण ही सामाजिक तनाव पैदा हुआ था। सरकार को एक बार फिर मौका मिला था कि यहां आदिवासियों और वनाश्रित जातियों को उनकी पुश्तैनी जमीन पर मालिकाना अधिकार दे देती। लेकिन यहां तो वन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अमले ने कागजों में हेरा फेरी कर दावों को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह यहां के सासंद और विधायक की जबाबदेही थी कि वह इस कानून को लागू करवाते और गरीबों का अधिकार दिलाते। उन्होंने जनता का आवहान किया कि यदि इस इलाके के आदिवासी व वनाश्रित जातियों जिंदा रहना है तो उन्हें हर हाल में जमीन पर अधिकार लेना है।
उन्होंने कहा कि आजादी के साठ साल बाद भी आदिवासियों के साथ अन्याय जारी है उ0 प्र0 में कोल, धागंर जैसी आदिवासी जातियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला और जिन गोड़, खरवार जैसी आदिवासी जातियों को दर्जा दिया भी गया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाबजूद उनके लिए चुनाव में अभी तक सीटें आरक्षित नहीं की गयी है। वनाधिकार कानून के लाभ से यदि उन्हें वंचित रखा गया, उनके साथ धोर अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने इस सरकार से इस कानून के क्रियान्वन में विधिक प्रक्रिया अपनाने की मांग की।
सभा की अध्यक्षता मोहम्मद हनीफ ने और संचालन आइपीएफ संगठन प्रभारी शम्भूनाथ कौशिक ने किया। सभा को प्रदेश संगठन प्रभारी दिनकर कपूर, प्रमोद चैबे, सुरेन्द्र पाल, रमेश खरवार, रामदेव गोड़, श्रीकांत सिंह, अनंत बैगा, श्यामाचरण कोल, मोहन प्रसाद, सुनील कुमार, मणिशंकर पाठक, मुन्नु अंसारी, मोहम्मद अकबर, छोटेलाल बैगा, महेन्द्र प्रताप सिंह, राजेन्द्र गोंड़, इंद्रदेव खरवार, देवकुमार विश्वकर्मा, मनाज भारती आदि ने सम्बोधित किया।
(शम्भूनाथ कौशिक)
संगठन प्रभारी
आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ)।
Sunday, 18 August 2013
जनहित याचिका
आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ)
पत्रांकः.............. दिनांक: 12/08/2013
सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री
उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ।
विषयः जनहित याचिका सं. 27063/2003, आदिवासी वनवासी महासभा बनाम भारत संघ द्वारा सचिव व दस अन्य में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए आदेश दिनांक 05 अगस्त 2013 के अनुपालन में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007) के संशोधन नियम 2012 के अनुसार जिले, तहसील व ग्राम सभाओं में वनभूमि पर प्रस्तुत दावों के सम्बन्ध में विधिक प्रक्रिया अपनाएं जाने हेतु निर्देश देने संदर्भ मेंः
महोदय,
आपके संज्ञान में लाना है कि आल इण्डि़या पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) से सम्बद्ध आदिवासी वनवासी महासभा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007) के अनुपालन में उ0 प्र0 शासन व जिलास्तरीय प्रशासन द्वारा विधि के प्रतिकूल अपनाई गयी प्रक्रिया के विरूद्ध जनहित याचिका सं. 27063/2003 दाखिल की गयी थी। जिसमें दिनांक 05 अगस्त 2013 को निर्णय देते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश की खण्ड़पीठ ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007) व संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार जिले, तहसील व ग्राम सभाओं में वनभूमि पर प्रस्तुत दावों के सम्बन्ध में विधिक प्रक्रिया अपनाएं जाने और ग्रामसभाओं में दावा करने को कहा है, जिससे कि वनाधिकार समितियां नियमतः संस्तुति कर सकें और यदि कोई दावेदार असंतुष्ट है तो संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के तहत राहत के लिए अगली कार्रवाई कर सकता है। (संलग्नक-1)
इस सम्बंध में निम्नलिखित तथ्य हम आपके संज्ञान में लाना चाहेगें-
1. यह कि हमें सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) उ0 प्र0 शासन के निर्देश पर निदेशक, अनुसूचित जनजाति विकास, उ0 प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के 13 जिलों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007) के तहत 92433 दावों में से 73416 दावों को निरस्त किया गया। (सलंग्नक-2) उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 का उल्लंधन करते हुए निरस्त किये 73416 दावों में अधिकांश दावेदारों को सूचित नहीं किया गया और सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। जिन दावों को स्वीकार किया गया उसमें वनाधिकार समितियों द्वारा संस्तुति किए गए रक्बे को भी बड़े पैमाने पर घटा दिया गया है।
2. वनाधिकार समितियों के संस्तुति के बाबजूद इतने बड़े पैमाने पर अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासियों के दावों का निरस्तीकरण अधिनियम की मूल भावना के विरूद्ध है। जिसमें यह कहा गया है कि ‘वन में पीढियों से रह रहे जिन लोगों के अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया है उनके वन अधिकारों की मान्यता के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।‘ इस अधिनियम के अधीन लोग अपने अधिकारों का सम्पूर्ण रूप से लाभ ले सकें इसके लिए समय-समय पर नियम-उपनियम बनाए गए है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 इसी कड़ी में अद्यतन नियम है।
(2)
जिसके 12-क के बिदुं (6) में कहा गया है कि ‘‘उपखण्ड़स्तर समिति या जिला स्तर समिति, यदि आवश्यक समझे, तो ग्रामसभा के संकल्प या सिफारिशों के अपूर्ण पाए जाने या प्रथम दृष्टया अतिरिक्त परीक्षण की अपेक्षा होने की दशा में उसे उपांतरित या खारिज करने की बजाए पुर्नविचार करने के लिए ग्रामसभा को दावे को प्रतिप्रेषित करेगी।‘‘ समस्त दावे ग्रामसभाओं की विधिक रूप से गठित वनाधिकार समितियों द्वारा स्वीकृत थे, जिन्हें जिलास्तरीय कमेटी व उपखण्ड़ स्तरीय कमेटी ने मनमानेढ़ग से खारिज कर दिया। यहीं नहीं कई जगहों पर वनाधिकार समितियों की संस्तुतियों में भी हेराफेरी करते हुए कहा गया कि वनाधिकार समितियों ने दावो को अस्वीकृत कर दिया है। बताने की जरूरत नहीं है कि यदि वनाधिकार समितियां किसी दावे को निरस्त करती तो वह उसे उपखण्ड़स्तर की समिति में उसे भेजती ही क्यों। वनाधिकार समितियों ने यह भी शिकायत की है कि उनके द्वारा प्रेषित ढेर सारे दावो के प्रपत्र को उपखण्ड़स्तर की समिति ने स्वीकार भी नहीं किया। स्वतः स्पष्ट है कि उपखण्ड़ समिति और जिलास्तरीय समिति ने अपने विधिक कार्य को उचित ढ़ग से सम्पादित नहीं किया।
3. यह भी अवगत करा दे कि उपरोक्त कानून के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल रिट याचिका 180/2011 उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 18 अप्रैल 2013 दिए आदेश में ग्रामसभाओं के नियमन के प्राधिकार को रेखांकित किया है।
4. यह कि अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 (2007) व संशोधन नियम 2012 मुख्य रूप से वनवासियों को भूमि अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुक्रम में संरक्षित है, को प्रदान करने के लिए ही बनाया गया है। जिसमें ग्रामसभाओं को वनाधिकार समितियों के अनुमोदन पर वन में विभिन्न प्रकार से निवास करने और अन्य सुविधाओं को जो कि अधिनियम की धारा 3 व 4 में वर्णित है, का अधिकार दिया गया है।
5. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नौगढ़ तहसील चकिया जनपद चंदौली और बभनी तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र की कुछ ग्राम वनाधिकार समितियों ने उपखण्ड़ समिति के अधिकारियों से प्रपत्र देने के संदर्भ में सम्पर्क किया तो उन्हें यह बताया गया कि न केवल उपखण्ड स्तरीय कमेटी बल्कि जिला और राज्यस्तरीय कमेटी को भंग कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बिना समितियों के पुर्नबहाली माननीय उच्चन्यायालय के आदेश का अनुपालन होना सम्भव नहीं है।
महोदय,
अतः निवेदन है कि उ0 प्र0 के समस्त जिलों में निरस्त किए गए वनाधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत दावों पर व्यथित व्यक्ति और ग्रामसभाओं की वनाधिकार समितियों के दावों के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007) और संशोधन नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार विधिक प्रक्रिया के पालन के लिए उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्देश जारी किए जाएं और शासन द्वारा भंग की गयी वनाधिकार समितियों को पुर्नबहाल किया जाएं।
यह भी अवगत हो कि आजादी के साठ साल बाद भी उ0 प्र0 में कोल, धागंर जैसी आदिवासी जातियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला और जिन गोड़, खरवार जैसी आदिवासी जातियों को दर्जा दिया भी गया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाबजूद उनके लिए चुनाव में अभी तक सीटें आरक्षित नहीं की गयी है। वनाधिकार कानून के लाभ से यदि उन्हें वंचित रखा गया, उनके साथ धोर अन्याय होगा।
सादर!
भवदीय
(दिनकर कपूर)
संगठन प्रभारी
आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ)
उत्तर प्रदेश।
पत्रांकः.............. दिनांक: 12/08/2013
सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री
उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ।
विषयः जनहित याचिका सं. 27063/2003, आदिवासी वनवासी महासभा बनाम भारत संघ द्वारा सचिव व दस अन्य में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए आदेश दिनांक 05 अगस्त 2013 के अनुपालन में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007) के संशोधन नियम 2012 के अनुसार जिले, तहसील व ग्राम सभाओं में वनभूमि पर प्रस्तुत दावों के सम्बन्ध में विधिक प्रक्रिया अपनाएं जाने हेतु निर्देश देने संदर्भ मेंः
महोदय,
आपके संज्ञान में लाना है कि आल इण्डि़या पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) से सम्बद्ध आदिवासी वनवासी महासभा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007) के अनुपालन में उ0 प्र0 शासन व जिलास्तरीय प्रशासन द्वारा विधि के प्रतिकूल अपनाई गयी प्रक्रिया के विरूद्ध जनहित याचिका सं. 27063/2003 दाखिल की गयी थी। जिसमें दिनांक 05 अगस्त 2013 को निर्णय देते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश की खण्ड़पीठ ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007) व संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार जिले, तहसील व ग्राम सभाओं में वनभूमि पर प्रस्तुत दावों के सम्बन्ध में विधिक प्रक्रिया अपनाएं जाने और ग्रामसभाओं में दावा करने को कहा है, जिससे कि वनाधिकार समितियां नियमतः संस्तुति कर सकें और यदि कोई दावेदार असंतुष्ट है तो संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के तहत राहत के लिए अगली कार्रवाई कर सकता है। (संलग्नक-1)
इस सम्बंध में निम्नलिखित तथ्य हम आपके संज्ञान में लाना चाहेगें-
1. यह कि हमें सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) उ0 प्र0 शासन के निर्देश पर निदेशक, अनुसूचित जनजाति विकास, उ0 प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के 13 जिलों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007) के तहत 92433 दावों में से 73416 दावों को निरस्त किया गया। (सलंग्नक-2) उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 का उल्लंधन करते हुए निरस्त किये 73416 दावों में अधिकांश दावेदारों को सूचित नहीं किया गया और सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। जिन दावों को स्वीकार किया गया उसमें वनाधिकार समितियों द्वारा संस्तुति किए गए रक्बे को भी बड़े पैमाने पर घटा दिया गया है।
2. वनाधिकार समितियों के संस्तुति के बाबजूद इतने बड़े पैमाने पर अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासियों के दावों का निरस्तीकरण अधिनियम की मूल भावना के विरूद्ध है। जिसमें यह कहा गया है कि ‘वन में पीढियों से रह रहे जिन लोगों के अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया है उनके वन अधिकारों की मान्यता के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।‘ इस अधिनियम के अधीन लोग अपने अधिकारों का सम्पूर्ण रूप से लाभ ले सकें इसके लिए समय-समय पर नियम-उपनियम बनाए गए है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 इसी कड़ी में अद्यतन नियम है।
(2)
जिसके 12-क के बिदुं (6) में कहा गया है कि ‘‘उपखण्ड़स्तर समिति या जिला स्तर समिति, यदि आवश्यक समझे, तो ग्रामसभा के संकल्प या सिफारिशों के अपूर्ण पाए जाने या प्रथम दृष्टया अतिरिक्त परीक्षण की अपेक्षा होने की दशा में उसे उपांतरित या खारिज करने की बजाए पुर्नविचार करने के लिए ग्रामसभा को दावे को प्रतिप्रेषित करेगी।‘‘ समस्त दावे ग्रामसभाओं की विधिक रूप से गठित वनाधिकार समितियों द्वारा स्वीकृत थे, जिन्हें जिलास्तरीय कमेटी व उपखण्ड़ स्तरीय कमेटी ने मनमानेढ़ग से खारिज कर दिया। यहीं नहीं कई जगहों पर वनाधिकार समितियों की संस्तुतियों में भी हेराफेरी करते हुए कहा गया कि वनाधिकार समितियों ने दावो को अस्वीकृत कर दिया है। बताने की जरूरत नहीं है कि यदि वनाधिकार समितियां किसी दावे को निरस्त करती तो वह उसे उपखण्ड़स्तर की समिति में उसे भेजती ही क्यों। वनाधिकार समितियों ने यह भी शिकायत की है कि उनके द्वारा प्रेषित ढेर सारे दावो के प्रपत्र को उपखण्ड़स्तर की समिति ने स्वीकार भी नहीं किया। स्वतः स्पष्ट है कि उपखण्ड़ समिति और जिलास्तरीय समिति ने अपने विधिक कार्य को उचित ढ़ग से सम्पादित नहीं किया।
3. यह भी अवगत करा दे कि उपरोक्त कानून के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल रिट याचिका 180/2011 उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 18 अप्रैल 2013 दिए आदेश में ग्रामसभाओं के नियमन के प्राधिकार को रेखांकित किया है।
4. यह कि अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 (2007) व संशोधन नियम 2012 मुख्य रूप से वनवासियों को भूमि अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुक्रम में संरक्षित है, को प्रदान करने के लिए ही बनाया गया है। जिसमें ग्रामसभाओं को वनाधिकार समितियों के अनुमोदन पर वन में विभिन्न प्रकार से निवास करने और अन्य सुविधाओं को जो कि अधिनियम की धारा 3 व 4 में वर्णित है, का अधिकार दिया गया है।
5. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नौगढ़ तहसील चकिया जनपद चंदौली और बभनी तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र की कुछ ग्राम वनाधिकार समितियों ने उपखण्ड़ समिति के अधिकारियों से प्रपत्र देने के संदर्भ में सम्पर्क किया तो उन्हें यह बताया गया कि न केवल उपखण्ड स्तरीय कमेटी बल्कि जिला और राज्यस्तरीय कमेटी को भंग कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बिना समितियों के पुर्नबहाली माननीय उच्चन्यायालय के आदेश का अनुपालन होना सम्भव नहीं है।
महोदय,
अतः निवेदन है कि उ0 प्र0 के समस्त जिलों में निरस्त किए गए वनाधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत दावों पर व्यथित व्यक्ति और ग्रामसभाओं की वनाधिकार समितियों के दावों के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007) और संशोधन नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार विधिक प्रक्रिया के पालन के लिए उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्देश जारी किए जाएं और शासन द्वारा भंग की गयी वनाधिकार समितियों को पुर्नबहाल किया जाएं।
यह भी अवगत हो कि आजादी के साठ साल बाद भी उ0 प्र0 में कोल, धागंर जैसी आदिवासी जातियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला और जिन गोड़, खरवार जैसी आदिवासी जातियों को दर्जा दिया भी गया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाबजूद उनके लिए चुनाव में अभी तक सीटें आरक्षित नहीं की गयी है। वनाधिकार कानून के लाभ से यदि उन्हें वंचित रखा गया, उनके साथ धोर अन्याय होगा।
सादर!
भवदीय
(दिनकर कपूर)
संगठन प्रभारी
आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ)
उत्तर प्रदेश।
Friday, 9 August 2013
कँवल भारती की गिरफ्तारी अवैधानिक एवं विद्वेषपूर्ण
कँवल भारती की गिरफ्तारी अवैधानिक एवं विद्वेषपूर्ण: आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (र) प्रांतीय कार्यालय: 4 मॉल ऐवेन्यू, निकट फिरोज़ कोठी, लखनऊ. कँवल भारती की गिरफ्तारी अवैधानिक एवं विद्वेषपूर्ण ...
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कँवल भारती की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता प...: कँवल भारती की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता पर हमला 6.8.2013: आज जिस तरह रामपुर में एक बिलकुल फर्जी केस में दलित लेखक और चिन्तक ...
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